article main image
मुआवजे में मिलने वाली रकम पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने का निर्णय ले केंद्र : हाईकोर्ट | By Live-Hindustan

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सड़क हादसे में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर आयकर लगाए जाने के प्रावधान को खत्म करने के बारे में उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मुआवजा पर मिलने वाले ब्याज को कर मुक्त करने की मांग को ले...

READ MORE